छत्रपति संभाजीनगर: म्हाडा को नहीं दिए प्लॉट और मकान, 23 डेवलपर्स पर FIR दर्ज
किफायती आवास योजना के तहत आरक्षित भूखंड प्राधिकरण को हस्तांतरित न करने पर 23 बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

छत्रपति संभाजीनगर में नियम उल्लंघन पर 23 बिल्डरों के खिलाफ जांच के बीच म्हाडा का मुख्य कार्यालय।
छत्रपति संभाजीनगर में म्हाडा के लिए आरक्षित भूखंड और मकान उपलब्ध नहीं कराने के मामले में 23 डेवलपर्स के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) से जुड़े इस मामले में भूखंड हस्तांतरण के नियमों की कथित अनदेखी जांच के दायरे में है।
म्हाडा के नियमों के अनुसार, निर्धारित शर्तों के तहत विकसित परियोजनाओं में आरक्षित आवास और भूखंड प्राधिकरण को उपलब्ध कराना आवश्यक है। आरोप है कि संबंधित डेवलपर्स ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया और निर्धारित संपत्तियां म्हाडा को हस्तांतरित नहीं कीं।
मामले में 23 डेवलपर्स की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई है। भूखंड और मकान हस्तांतरण से संबंधित नियमों के पालन तथा कथित उल्लंघन के तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यह मामला किफायती आवास से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन और म्हाडा को हस्तांतरित की जाने वाली आरक्षित संपत्तियों के मुद्दे को सामने लाता है। हालांकि, संबंधित डेवलपर्स के खिलाफ आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।

Pratahkal Bureau
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