मुख्य आरोपी संदीप लोहार को औरंगाबाद खंडपीठ से मिली जमानत
उमरगा के चर्चित हत्याकांड में साक्ष्यों के अभाव और समानता के आधार पर उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की।

उमरगा के अभिषेक शिंदे हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने आरोपी संदीप लोहार को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
लातूर/उमरगा (जि. धाराशिव) में सनसनीखेज अभिषेक शिंदे खून प्रकरण में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल संदीप लोहार को उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ से जमानत मिल गई है।
यह मामला सन 2025 का है, जब उमरगा बस स्थानक के पीछे, आरती मंगल कार्यालय के समीप अंकुश शिंदे के खेत में अभिषेक शिंदे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उमरगा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने कला केंद्र से जुड़ी सरोजा रेणू और अनिता को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुणे के अक्षय और संदीप लोहार के नाम भी इस प्रकरण में सामने आए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान उमरगा सत्र न्यायालय ने संदीप लोहार को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। संदीप लोहार के खिलाफ पुलिस ने दावा किया था कि हत्या में इस्तेमाल किया गया संदिग्ध पत्थर उसके पास से बरामद हुआ है। इसी आधार पर सत्र न्यायालय ने उसका जमानत आवेदन खारिज कर दिया था।
इसके बाद आरोपी की ओर से एडवोकेट शिवाजी पाटील के माध्यम से उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की गई। इस याचिका पर माननीय न्यायाधीश अभय जे. मंत्री की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर में नामित अन्य तीन आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सह-आरोपी अक्षय पर भी समान आरोप होने के बावजूद उसे जमानत दी गई है। साथ ही संदीप लोहार से जब्त किए गए पत्थर पर रक्त के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि उसी पत्थर का उपयोग हत्या में किया गया था।
बचाव पक्ष के इन तर्कों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संदीप लोहार को जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में आरोपी की ओर से एडवोकेट प्रशांत खेडकर, एडवोकेट शिवाजी पाटील और एडवोकेट राहुल जाधव ने पैरवी की।
इस फैसले के साथ ही उमरगा के चर्चित अभिषेक शिंदे खून प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया ने एक नया मोड़ ले लिया है, जो आगे की सुनवाई और मामले की दिशा पर प्रभाव डाल सकता है।

Pratahkal Bureau
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