मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घटना को घरवालों ने सब्जी काटते समय अचानक बेहोश होकर मौत होने की कहानी बताई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह कहानी झूठी निकली। जांच में सामने आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी।

मामला नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कमोद का है। यहां कोविड काल में गांव के भवानी उर्फ भूपेंद्र छिरा से प्रेम विवाह करने वाली 30 वर्षीय महिला दुर्गा उर्फ रागनी लोधी की 10 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक मौत हो गई थी।

घटना के बाद महिला के पति भवानी उर्फ भूपेंद्र छिरा और परिवार के अन्य सदस्यों ने स्थानीय पुलिस और मीडिया को बताया था कि दुर्गा घर में सब्जी काट रही थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नया मोड़ सामने आया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को पता चला कि महिला की मौत सामान्य नहीं बल्कि हत्या के कारण हुई थी।

इसके बाद पुलिस तुरंत मृतिका के घर पहुंची और मृतिका के पति सहित कुछ सदस्यों को हिरासत में लेकर गंभीरता से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि मृतिका दुर्गा उर्फ रागिनी लोधी और भवानी उर्फ भूपेंद्र छिरा की मौसी की लड़की सोनिया सिलावट, निवासी ग्राम सरेलू, जो रिश्ते में ननंद लगती थी, वह अपने पति को छोड़कर भवानी के घर पिछले 6 साल से रह रही थी।

जांच में सामने आया कि सोनिया और भवानी के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतिका दुर्गा को हो गई थी। इसी बात को लेकर घटना से एक दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। अगले दिन भी इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि सोनिया ने अपनी भाभी दुर्गा बाई का गला मरोड़ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतिका के पति भवानी उर्फ भूपेंद्र छिरा ने घटनास्थल से साक्ष्य छुपाने और पूरी घटना को अलग रूप देने की कोशिश की। उसने यह कहानी बनाई कि उसकी पत्नी की मौत अचानक सब्जी काटते समय हुई है।

पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने मृतिका की ननद सोनिया सिलावट को मुख्य आरोपी और साक्ष्य छुपाने व झूठी कहानी रचने के आरोप में भवानी उर्फ भूपेंद्र छिरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 103(1), 238(ए), 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस पूछताछ के बाद सामने आए इस मामले ने रिश्तों के बीच छिपे विवाद और हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया है।

Pratahkal Newsroom

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