शिक्षा विभाग की लंबे समय तक निष्क्रियता के बाद आखिरकार कार्रवाई करते हुए बलरामपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ विज्ञान प्रयोगशाला सहायक शिवा यादव को संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर शिकायतों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं और शिक्षिकाओं की लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग द्वारा लंबे समय तक कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

सूत्रों के अनुसार, शिवा यादव के विरुद्ध छात्राओं से अनुचित व्यवहार, शिक्षिकाओं को असहज करने वाले आचरण तथा सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थीं। जांच में यह भी सामने आया कि उनके विरुद्ध पहले गुड टच-बैड टच संबंधी शिकायत मिलने पर उन्हें कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग किया गया था। इसके बावजूद विभाग ने उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति ने उपलब्ध अभिलेखों, पूर्व शिकायतों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि की। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय परिसर में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से कई शिक्षिकाएं असहज महसूस करती थीं। समिति ने इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए शिवा यादव के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की।

संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कुसमी निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau

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