नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला प्रक्रिया

खाद्य जांच प्रयोगशाला कोटा के प्रभारी एवं खाद्य विश्लेषक मनीष गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षुओं को प्रयोगशाला में खाद्य नमूना जमा करवाने, उसका विश्लेषण एवं जांच रिपोर्ट तैयार करने की वैधानिक जानकारी दी गई। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

  • नियमानुसार, खाद्य सामग्री का नमूना लेने पर उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में खाद्य जांच प्रयोगशाला में जमा करवाना होता है।
  • प्रशिक्षुओं को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में निर्धारित शर्तों के अनुसार सैंपल की मात्रा लेने के बारे में जानकारी दी गई।

मनीष गुप्ता ने कहा कि - "जिस स्थान सेे खाद्य नमूना लिया जाता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित जांच रिपोर्ट प्रपत्र में उल्लेखित करना आवश्यक है।" उन्होंने खाद्य नमूने की जांच में मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड एवं असुरक्षित मानकों के बारे मे जानकारी दी। प्रशिक्षुओं को खाद्य जांच प्रयोगशाला में खाद्य जांच नमूनोें की जांच करने संबंधी प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया।


न्यायालयी कार्यवाही एवं आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी नरेंद्र नागर ने प्रशिक्षुओं को खाद्य जांच प्रयोगशाला में नमूने की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के बारे में जानकारी दी।

आगामी चरण का शेड्यूल:

  • बूंदी जिला: नवनियुक्त प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को 18 व 19 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • झालावाड़ जिला: नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को 24 व 25 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
Pratahkal Bureau

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