पीसीपीएनडीटी अधिनियम: सीएमएचओ ने हिंडौन में 4 सोनोग्राफी केंद्रों का किया निरीक्षण
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयंतीलाल मीणा ने हिंडौन के अस्पतालों में भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने हेतु मुखबिर योजना और रिकॉर्ड की जांच की।

करौली जिले के हिंडौन मुख्यालय पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण करते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयंतीलाल मीणा।
करौली, 12 फरवरी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयंतीलाल मीणा ने हिंडौन मुख्यालय पर विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया।
सोनोग्राफी केंद्रों का औचक निरीक्षण
सीएमएचओ ने निम्नलिखित 4 सोनोग्राफी सेंटरों की जांच की:
- विनीता नर्सिंग होम स्थित सोनोग्राफी सेंटर
- आशा नर्सिंग होम स्थित सोनोग्राफी सेंटर
- अमायरा अस्पताल स्थित सोनोग्राफी सेंटर
- राजगिरीश सोनोग्राफी सेंटर
निरीक्षण के दौरान उन्होंने सोनोग्राफी पंजिका व एफ फॉर्म की बारीकी से जांच की और संचालकों को सख्त निर्देश दिए।
अधिकारियों के निर्देश एवं मुखबिर योजना
"पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से करनी होगी पालना।" सीएमएचओ ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना संचालित की जा रही है।
- इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सत्य सूचना पर तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
- सेंटरों पर मुखबिर योजना का प्रचार-प्रसार करने हेतु टोल फ्री नंबर 104 व 108 एवं व्हाट्सएप नंबर 9799997795 के प्रदर्शन का सत्यापन किया गया।
- सेंटर संचालकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए पाबन्द किया गया।
एक्टिव ट्रेकर एवं अन्य व्यवस्थाएं
जिला कार्यक्रम समन्वयक- पीसीपीएनडीटी नगीना शर्मा ने एक्टिव ट्रेकर की जानकारी जुटाई। उन्होंने केंद्रों पर मुखबिर योजना के प्रदर्शन की आवश्यकता जताई।

Pratahkal Bureau
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