बालघाट पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन में लिप्त दो ट्रैक्टर चालकों को किया गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ की गई जप्ती
बालघाट पुलिस ने नांगल शेरपुर से दो ट्रैक्टर चालकों को अवैध बजरी परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया। ट्रैक्टरों की ट्रोलियों में बड़ी मात्रा में लाल बजरी पाई गई, चालकों के पास कोई वैध बिल नहीं था। मामले में धारा 303 (2) बीएनएस 2023 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

बालघाट। पुलिस ने अवैध खनन और बजरी परिवहन के मामले में कड़ा कार्रवाई करते हुए नांगल शेरपुर क्षेत्र से दो ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ट्रैक्टरों की ट्रोलियों में भारी मात्रा में लाल बजरी भरी हुई मिली, जबकि चालकों के पास वैध बिल या दस्तावेज नहीं थे।
बालघाट थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि 30 नवंबर, रविवार को सुबह लगभग 10.30 बजे, थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान दो ट्रैक्टर मैसी डीआई नांगल शेरपुर की ओर से आते दिखे। पुलिस ने हाथ के इशारे से ट्रैक्टरों को रोका और जांच की। दोनों ट्रैक्टरों की ट्रोलियों में अवैध रूप से खनन की गई लाल बजरी भरी हुई थी। जब चालकों से बिल या रसीद मांगी गई, तो उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों से व्यक्तिगत जानकारी ली। उनमें से एक 25 वर्षीय सुरेश, पुत्र हरज्ञान गुर्जर, निवासी मदनपुर, थाना बयाना, जिला भरतपुर और दूसरा 53 वर्षीय समय सिंह, पुत्र खैमचंद मीना, निवासी गढ़ी पनवेडा, थाना सदर हिण्डौन, जिला करौली के रूप में पहचाने गए।
अवैध बजरी खनन और परिवहन पर रोक के बावजूद चालकों के इस कृत्य को धारा 303 (2) बीएनएस 2023 और 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत अपराध माना गया। पुलिस ने स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने के कारण अपने ही जाप्ता के दो कर्मियों को इस कार्यवाही में शामिल किया।
दोनों ट्रैक्टरों की जानकारी इस प्रकार है: पहला ट्रैक्टर मैसी डीआई 1035, लाल रंग, चेसी नंबर MEA2EE61FK1239144 और इंजन नंबर S324E97087, जबकि दूसरा ट्रैक्टर मैसी डीआई 1035, लाल रंग, चेसी नंबर MEA2EE61GJ1199358 और इंजन नंबर S324E74011 है। दोनों ट्रैक्टरों को बजरी से भरी ट्रोलियों सहित फर्द जप्त किया गया और थाना परिसर में रखा गया।
जप्ती की कार्यवाही मोबाइल ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड की गई और वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर चालकों को उनके अपराध के संबंध में कानूनी रूप से आगाह किया और हिरासत में ले लिया। मामले में मुकदमा संख्या 302/2025 धारा 303 (2) बी.एन.एस. 2023 और 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अनुसंधान एएसआई बनेसिंह द्वारा जारी है।
यह गिरफ्तारी और कार्रवाई बालघाट पुलिस की अवैध खनन पर नकेल कसने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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Pratahkal Bureau
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