शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत झालावाड़ जिले में अवधि पार खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार करने पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव द्वारा जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है।

लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद साजिद बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीएस गुर्जर द्वारा दिनांक 04.11.25 को चंद्रगुप्त नगर चंद्रभागा रोड झालरापाटन स्थित एक दुकान का निरीक्षण किया एवं पाया की खाद्य कारोबारकर्ता का खाद अनुज्ञा पत्र अवधी बार हो चुका है एवं खाद्य कारोबारकर्ता बिना खाद अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराये खाद कारोबार कर रहा है। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया एवं खाद्य कारोबार करता के विरुद्ध बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराये खाद कारोबार करने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया। ### न्यायालय की अवमानना और एक लाख का जुर्माना

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद कारोबार करता को नोटिस जारी किए गए एवं नियत तारीख पेशी को नोटिस तामिल होने के बावजूद खाद कारोबार करता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा प्रकरण को खाद्य कारोबारकर्ता पर ₹100000 जुर्माना अक्षरे एक लाख रुपए लगाते हुए निर्णीत किया गया।

विष्णु किराना स्टोर पर भी गिरी गाज

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 9 नवंबर 2025 को मै. विष्णु किराना स्टोर सैठो का चौराहा झालरापाटन का निरीक्षण किया गया एवं खाद्य कारोबारकर्ता बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य कारोबार करते हुए पाया गया। जिसका प्रकरण न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा निणीत करते हुए ₹50000 अक्षरे पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। दोनों खाद्य कारोबार कर्ताओं को नोटिस आदेश की प्रति सहित जारी कर दिए गए हैं, 15 दिवस में जमा नहीं करने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र निलंबित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

विभाग की अपील और चेतावनी

अभिहित अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने सभी खाद्य कारोबारकर्ता से अपील की है कि "सभी अपने खाद कारोबार प्रारंभ करने से पूर्व वेध खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर खाद्य कारोबार करें खाद अनुज्ञा पत्र का समय पर नवीनीकरण करावे एवं नियम अनुसार खाद्य कारोबार करें।"

Pratahkal Bureau

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