झालावाड़: बिना फूड लाइसेंस और अवमानक खाद्य सामग्री पर 5 फर्मों पर चालान
झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और बिना लाइसेंस कारोबार पर कार्रवाई करते हुए पांच फर्मों के विरुद्ध एडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए हैं।
शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) खाद्य पदार्थों के विक्रय, अवधि-पार फूड लाइसेंस तथा बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के मामलों में कुल पाँच फर्मों के विरुद्ध माननीय न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।
अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानकारी
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद साजिद ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जी.एस. गुर्जर द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें:
- तीन फर्मों के विरुद्ध अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने के प्रकरण शामिल हैं।
- एक फर्म के विरुद्ध अवधि-पार फूड लाइसेंस से खाद्य कारोबार करने का मामला है।
- एक फर्म के विरुद्ध बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार करने का प्रकरण शामिल है।
प्रमुख फर्म और उल्लंघन का विवरण
प्रस्तुत मामलों का विवरण इस प्रकार है:
- मै. मिलन किराना स्टोर, दोबड़ा रोड, डग: अवमानक पान मसाला (तारा ब्रांड) का विक्रय करने एवं अवधि-पार फूड लाइसेंस से खाद्य कारोबार करने पर धारा 51 एवं 63 के तहत।
- मै. श्री धरणीधर किराना स्टोर, सलोतिया रोड, सुनेल: अवमानक नमकीन विक्रय करने पर धारा 51 के तहत।
- श्री बालाजी जोधपुर मिष्ठान भंडार, असनावर: अवमानक मीठा मावा विक्रय करने पर धारा 51 के तहत।
- मै. बनखंडी किराना स्टोर, चंद्रगुप्त नगर, झालरापाटन: अवधि-पार फूड लाइसेंस से खाद्य कारोबार करने पर।
- मै. विष्णु किराना स्टोर, झालरापाटन: बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर धारा 63 के तहत न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।
जुर्माने के प्रावधान और विभागीय अपील
डॉ. साजिद खान ने बताया कि "खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत धारा 51 में अधिकतम 5 लाख रुपये तथा धारा 63 में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।"
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में स्थान-स्थान पर शिविर आयोजित कर खाद्य कारोबारकर्ताओं को मौके पर ही फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि:
"वे वैध फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही खाद्य कारोबार करें तथा समय पर अपने लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण अवश्य कराएँ।"
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

Pratahkal Bureau
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