महाराष्ट्र के जालना जिले में गोवंश कत्तली के आरोपों और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में बदनापुर के चार लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को जिले की सीमा से बाहर भेज दिया।

शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार, बदनापुर निवासी शेख शकील शेख लाल, शेख रफीक शेख छोटू, आयाज करीम कुरेशी और शफीक अब्बास शेख के खिलाफ बदनापुर पुलिस थाने में गोवंश कत्तली सहित महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बार-बार मामले दर्ज होने के बावजूद उनके व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें जालना जिले से जिला बदर करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रस्ताव के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू ने चारों व्यक्तियों को छह महीने के लिए जालना जिले से बाहर करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को जिले की सीमा से बाहर भेज दिया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साळी और उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में की गई। बदनापुर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक एम. टी. सुरवसे, सहायक पुलिस निरीक्षक एम. एस. ठाकूर और पुलिसकर्मियों ने इस कार्रवाई में भाग लिया।

पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सामने आई है।

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