जयपुर नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा निर्देश, वोटिंग के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
जयपुर नगरीय निकाय चुनाव में फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे।

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक मूल दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243र्3 एवं अनुच्छेद 243ज्ञ के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशों को अधिक्रमित कर नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इन वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो इन पंचायतों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ लाएं, जिससे मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

