जयपुर में ‘‘मेरी पहल’’ एनजीओ से 18 बंधकों का सफल पुनर्वास, 4 लाख रूपए प्रतिकर दिए जाने के आदेश
जयपुर में ‘‘मेरी पहल’’ एनजीओ में बंधक बनाए गए 18 व्यक्तियों का सफल पुनर्वास, उन्हें परिवार से मिलवाया गया और 16 प्रार्थना-पत्रों पर कुल 4 लाख रूपए प्रतिकर देने के आदेश पारित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सक्रिय पहल ने मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को सशक्त किया।

जयपुर, 21 दिसंबर 2025। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सक्रिय पहल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की तत्परता के चलते ‘‘मेरी पहल’’ संस्था में 17 दिसंबर 2025 को हुए रेस्क्यू अभियान के तहत बंधक बनाए गए 18 व्यक्तियों का पुनर्वास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान में बचाए गए सभी व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलवाकर सामाजिक और कानूनी पुनर्वास सुनिश्चित किया गया।
कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा और सदस्य सचिव श्री हरिओम शर्मा ‘अत्रे’ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास में त्वरित कार्रवाई की। सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा और श्री पवन जीनवाल ने बताया कि अभियान में बचाए गए 18 व्यक्तियों में 5 महिलाओं को उनके परिवार के पास भेजा गया, जबकि मानसिक रूप से असमर्थ 2 महिलाओं को मानसिक विमंदित गृह में पुनर्वासित किया गया। एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला को वृद्धाश्रम में रखा गया, और 3 महिलाओं को स्वयंसेवी संस्था ‘‘शक्ति स्तंभ’’ में पुनर्वासित कर उनके परिवार तक पहुँचने का प्रयास जारी है।
पुरुष बंधकों में से 6 को संबंधित जिलों—धौलपुर, करौली (राजस्थान), महाराजगंज, इलाहाबाद और जलाउं (उत्तर प्रदेश)—के डीएलएसए सचिवों के माध्यम से उनके परिवारों से मिलवाया गया। वहीं, एक पुरुष को मानसिक विमंदित गृह में पुनर्वासित किया गया। सभी पुनर्वासित व्यक्तियों और उनके परिवारों ने इस कार्रवाई पर अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की।
पुनर्वास प्रक्रिया के तहत, अध्यक्ष श्रीमती रीटा तेजपाल की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में रेस्क्यू व्यक्तियों के 16 प्रार्थना-पत्रों पर कुल 4,00,000 रूपए प्रतिकर देने के आदेश पारित किए गए। बैठक में न्यायाधीश श्री शिव कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नवीन किलानिया, जिला कलेक्टर प्रतिनिधि श्री बी.पी. चंदेल, एडीसीपी वेस्ट श्री राजेश कुमार गुप्ता, एडीसीपी नॉर्थ श्री बजरंग सिंह, लोक अभियोजक श्री रमेश चंद जादौरिया सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही।
इस पहल ने न केवल बंधकों के पुनर्वास में कानूनी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की प्रक्रिया में राज्य की सक्रिय भागीदारी को भी उजागर किया।
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