रोजगार मिशन के तहत 1 जुलाई से बदलेगा ग्रामीण कार्यों का समय, नया टाइम-टेबल जारी
वीबी-जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा काम, टास्क पूरा होने पर श्रमिक समय से पहले छोड़ सकेंगे कार्यस्थल।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वीबी-जी रामजी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कार्यों के संचालन का समय परिवर्तित किया जाएगा। नए प्रावधान के तहत अब सभी कार्य प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक विश्राम काल रहेगा।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा ने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज कराने तथा समूह के मुखिया के हस्ताक्षर करवाने के उपरांत कार्यस्थल छोड़ सकेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित मेट निर्धारित समय तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बावजूद श्रमिकों के निर्धारित टास्क में किसी प्रकार की अतिरिक्त कमी नहीं की गई है।
प्रतिभा वर्मा ने सभी कार्यक्रम एवं विकास अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए कार्य समय की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए। वीबी-जी रामजी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही यह व्यवस्था कार्य संचालन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के साथ निर्धारित समय-सारिणी के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau
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