राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026: 24 मार्च से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने और अंतिम प्रकाशन की समय-सारणी जारी की।

जयपुर, 20 फरवरी। राज्य के नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव, 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 24 मार्च से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 की तिथि के अनुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाए।
तैयारियों का आधार और प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि: "निर्वाचन कार्य की तैयारी के क्रम में पूर्व में प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों (01 जनवरी 2025 अर्हता तिथि) को आधार मानते हुए नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इन सूचियों का अद्यतन, दावा-आपत्तियों का निराकरण तथा अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। वार्डों का गठन, भागों का निर्धारण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप भागों का पुनर्संयोजन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची सुव्यवस्थित एवं संतुलित रहे।"
प्रारंभिक प्रशासनिक समय-सारणी
- प्रपत्र-ए तैयार करने की अंतिम तिथि: 9 मार्च, 2026
- ई-सूची पर अपलोड: 11 मार्च, 2026
- प्रोसेस की अंतिम तिथि: 13 मार्च, 2026
- चैकलिस्ट डाउनलोड: 14 मार्च, 2026
- वेरिफाई: 16 मार्च, 2026
- फ्रीज: 19 मार्च, 2026
- प्रारूप मतदाता सूची अपलोड: 22 मार्च, 2026
सार्वजनिक पुनरीक्षण एवं विशेष अभियान कार्यक्रम
निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन और सुधार के लिए निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की गई हैं:
- 24 मार्च, 2026: निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन।
- 25 मार्च, 2026: वार्डों और मतदान केंद्रों पर नामावलियों का पठन।
- 7 अप्रेल, 2026: दावों एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि।
- 29 मार्च और 5 अप्रेल, 2026: दावों और आपत्तियों के लिए विशेष अभियान।
- 15 अप्रेल, 2026: दावों और आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि।
- 20 अप्रेल, 2026: पूरक सूचियों की तैयारियों हेतु समय सीमा।
- 22 अप्रेल, 2026: निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन।
पात्रता एवं पारदर्शिता के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन नामावलियों को 1 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।
उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि: "आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मतदाता सूची का कार्य पारदर्शिता एवं सावधानीपूर्वक किया जाए, ताकि कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।"

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