जयपुर, 9 मार्च। पेंशन विभाग द्वारा पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय श्री महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि वर्ष में चार बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में अपने प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर अपने आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा संबंधित कोषालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रकरणों का समाधान यदि पूर्व में नहीं हो पाता है तो उन्हें 27 अप्रैल को आयोजित पेंशन अदालत में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारित किया जाएगा।

व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

पेंशनर इस पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी समस्या रख सकेंगे। निदेशक श्री महेन्द्र सिंह भूकर के अनुसार, "पेंशनर इस पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी समस्या रख सकेंगे।"

वेबसाइट से डाउनलोड करें आवेदन पत्र

पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पेंशन विभाग अथवा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajpension.nic.in एवं pension.raj.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विभाग का मुख्य लक्ष्य पेंशनभोगियों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना है।

Pratahkal Bureau

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