राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान के बाद राज्य सरकार ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत औद्योगिक परिलाभों पर रोक लगा दी है। एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्यवाही पूरी होने तक कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने मैसर्स गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह छूट कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत की गई थी।

इस निर्णय के तहत एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्यवाही पूरी होने तक कंपनी को स्वीकृत परिलाभों का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, कंपनी को इन स्वीकृत छूटों का लाभ भी नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकारी योजनाओं और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सरकारी संसाधनों एवं राजकीय रियायतों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए। गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृत परिलाभों पर रोक लगाने का निर्णय इसी नीति के तहत लिया गया है।

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