भजनलाल शर्मा का एक्शन: भ्रष्टाचार और कदाचार पर जीरो टॉलरेंस, कई अधिकारियों पर गिरी गाज
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कई अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। दहेज उत्पीड़न से लेकर पद के दुरुपयोग तक के मामलों में हुई इन कार्यवाहियों ने राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।
राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और अधिक प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया है। इसी क्रम में दहेज उत्पीड़न के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक चिकित्सा अधिकारी को राजकीय सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकरण में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं 406 के तहत दोष सिद्ध हुआ था। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम, 1958 के नियम-16 के अंतर्गत दो प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने तथा एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी की 20 प्रतिशत पेंशन को स्थायी रूप से रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही, सीसीए नियम 34 के तहत रिव्यू के पांच प्रकरणों में विभिन्न अधिकारियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दण्डादेशों को यथावत रखा गया है।
प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने आपराधिक प्रकरणों में आरोपियों की मदद के बदले रिश्वत मांगने के एक मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 19 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। वहीं, भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राकेश खोईवाल के खिलाफ सीसीए नियम 16 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, राजकीय कीमती भूमि को नीलामी के बजाय खांचा भूमि के रूप में आवंटन करने के गंभीर प्रकरण में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट मानना है कि लोकसेवकों से ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की सर्वोच्च अपेक्षा की जाती है, इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार या अनुशासनहीनता के किसी भी मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और भविष्य में भी नियमानुसार कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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