राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 109 प्रतिष्ठानों की जांच में ₹35 हजार जुर्माना
उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यभर में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पैकेजिंग और अनिवार्य घोषणाओं की जांच के लिए चलाया विशेष अभियान।

उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा अलवर, उदयपुर और टोंक में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पैकेजिंग और अनिवार्य घोषणाओं की जांच करते अधिकारी।
राजस्थान में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अनिवार्य घोषणाओं के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया। 13 अक्टूबर 2026 को चलाए गए इस विशेष अभियान में प्रदेश के 109 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। नियमों के उल्लंघन पर कुल 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि छह मामलों में सुधार नोटिस जारी किए गए। अलवर, उदयपुर और टोंक में उत्पादों पर आवश्यक घोषणाओं में अनियमितताएं सामने आईं।
यह अभियान उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाया गया। उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने विभिन्न जिलों में प्रतिष्ठानों की जांच की। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बाजार में उपलब्ध विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी दर्ज हो और उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले उत्पाद से संबंधित जरूरी विवरण मिल सकें।
अलवर में बालाजी सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल्स प्रतिष्ठान पर Indo Hitech Alliances Ltd. की Dairy Machine Madhani का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान उत्पाद पर आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस मामले में संबंधित उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया गया।
उदयपुर के शोभागपुरा स्थित अमंत्रा प्रतिष्ठान में Amantra India Electric Pvt. Ltd. की Spot Light की जांच की गई। यहां भी उत्पाद पर आवश्यक घोषणाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं। विभाग ने संबंधित उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया।
टोंक में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच के दौरान Electric Blender for Curd से संबंधित घोषणाओं में तीन प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं सामने आईं। कामधेनु सर्किल स्थित स्मार्ट चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में Cool Star ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। विभाग ने संबंधित उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया।
टोंक के अमीर गंज बाजार स्थित बेबी स्टील इलेक्ट्रॉनिक में भी Cool Star ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर आवश्यक घोषणाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं। वहीं, पुरानी चुंगी स्थित श्री नाथ प्लाजा में All Max ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर भी आवश्यक घोषणाओं में अनियमितता पाई गई।
उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, उत्पादों पर निर्धारित घोषणाएं उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और जागरूक निर्णय लेने में मदद करती हैं। इन प्रावधानों का पालन बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
विभाग ने निर्माताओं, पैकर्स और व्यापारियों से विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लागू विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरीक्षण तथा नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सहायता प्राप्त करने या शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क किया जा सकता है।

