प्रधानमंत्री फसल बीमा: बेमौसम बारिश से नुकसान पर 72 घंटे में दें सूचना
रबी फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रबी फसल खराबे पर बीमा कवर
राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी रबी की फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
महत्वपूर्ण समय सीमा और सूचना प्रक्रिया
- प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी।
- कृषि विभाग नेें बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आधार पर राहत
"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है।"
सूचना देने के उपलब्ध विकल्प
असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके।
- सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दी जा सकती है।
- इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, नज़दीकी कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।
अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश
विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए है, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

Pratahkal Bureau
प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
