झालावाड़ में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, ₹2.48 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ में सक्षम प्राधिकारी ने तीन कुख्यात तस्करों के मकान, कृषि भूमि और वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए।

प्रदेशभर में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 के अंतर्गत एक और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए ₹2.48 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध चल-अचल सम्पत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कराया है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई को नशा माफियाओं के आर्थिक नेटवर्क पर सीधा और निर्णायक प्रहार माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक झालावाड़ श्री अमित कुमार ने बताया कि नशा माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई उनके आर्थिक साम्राज्य को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दिव्य प्रहार-1 की सफलता के बाद जनवरी 2026 से प्रारंभ किए गए ऑपरेशन दिव्य प्रहार-2.0 का उद्देश्य केवल मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि तस्करी से अर्जित उनकी अवैध चल-अचल सम्पत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जब्त एवं फ्रीज कर उनके आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करना भी है।
अभियान के दौरान जिले के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर नरेन्द्र सिंह पुत्र विजयसिंह निवासी झीझनी थाना मिश्रोली, दिनेश सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी निपानिया हाड़ा थाना मिश्रोली तथा गोपाल सिंह निवासी आमलिया खेड़ा थाना मिश्रोली एवं उनके सहयोगियों की अवैध सम्पत्तियों का एमओबी शाखा द्वारा गोपनीय रूप से डाटाबेस तैयार किया गया। इसके बाद थाना सुनेल एवं मिश्रोली पुलिस ने गहन जांच कर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित सम्पत्तियों का चिन्हीकरण किया और उन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई प्रारंभ की।
कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में राजस्व विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान किया। राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कर सम्पत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित किया गया, जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया।
जांच में सामने आया कि इन तस्करों के विरुद्ध दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामलों में 1.835 किलोग्राम एमडीएमए, 83.965 किलोग्राम रासायनिक तरल पदार्थ, 24.200 किलोग्राम यूरिया, 20.695 किलोग्राम संदिग्ध पाउडर तथा 1 किलो 13 ग्राम अफीम जब्त की गई थी। जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹3.72 करोड़ से अधिक आंकी गई है। इन प्रकरणों में दोपहिया एवं चौपहिया वाहन भी जब्त किए गए थे।
संपूर्ण जांच एवं दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत नरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह एवं गोपाल सिंह की 03 मकान, कृषि भूमि, 02 दोपहिया वाहन तथा 01 चौपहिया वाहन सहित कुल ₹2,48,22,306 (दो करोड़ अड़तालीस लाख बाईस हजार तीन सौ छह रुपये) मूल्य की चल-अचल सम्पत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद अब आरोपी इन सम्पत्तियों का उपयोग, विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि झालावाड़ पुलिस भविष्य में भी नशा माफियाओं एवं उनके सहयोगियों की अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रखेगी।
इस कार्रवाई को सफल बनाने में एएसआई हेमन्त शर्मा, हेड कांस्टेबल पिंकू मैरोठा, कांस्टेबल वीकेश कुमार शर्मा तथा कांस्टेबल नितेश यादव सहित विभागीय जांच शाखा, एमओबी शाखा एवं साइबर टीम के पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। यह कार्रवाई नशा तस्करों के आर्थिक ढांचे पर प्रभावी प्रहार के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्त कार्यशैली का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है।

Pratahkal Bureau
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