जयपुर जिले में निर्वाचन कार्य की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जिम्मेदारी नहीं निभाने और बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्यग्रहण नहीं करने के मामले में आदर्श नगर क्षेत्र में एक कार्मिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई निर्वाचन प्रक्रिया में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि नगर निगम, जयपुर (मुख्यालय) में कार्यरत कनिष्ठ सहायक कमल चन्द डाबोडिया को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया था और उन्हें निर्धारित समय पर कार्यग्रहण करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित कार्मिक ने न तो बीएलओ की ड्यूटी ज्वॉइन की और न ही निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

निर्वाचन कार्यालय की एसआईआर टीम और सहायक निर्वाचक अधिकारी/सुपरवाइज़र द्वारा दूरभाष पर बार-बार संपर्क कर बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद भी कमल चन्द डाबोडिया द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यहां तक कि नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने न तो कार्यग्रहण किया और न ही अपना कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

इस पूरे मामले को निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं धारा 13 (13) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए।

जिला प्रशासन का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

Pratahkal Newsroom

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