जयपुर: सफाई कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न
गृह मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष हरदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों के पंजीयन, सुरक्षा उपकरण और आर्थिक सहायता वितरण पर चर्चा की गई।

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के सफाई कर्मचारी संघ समिति के अध्यक्ष हरदीप सिंह गिल, मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को सहायता राशि के दस्तावेज सौंपते हुए। इस अवसर पर नगर निगम और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जयपुर, 27 अप्रैल। गुलाबी नगरी के नगर निगम जयपुर मुख्यालय स्थित ई.सी. मीटिंग हॉल में सोमवार को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। गृह मंत्रालय, दिल्ली की सफाई कर्मचारी संघ कमेटी यूनियन के अध्यक्ष श्री हरदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सफाई व्यवस्था से जुड़े मानवीय पहलुओं और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-द्वितीय, पुलिस उपायुक्त (उत्तर), उपायुक्त स्वास्थ्य-प्रथम, उपायुक्त गैराज, उपायुक्त झोटवाड़ा जोन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक, अनुजा निगम के महाप्रबंधक, अधीक्षण अभियंता गैराज तथा अधिशासी अभियंता झोटवाड़ा जोन सहित शासन के विभिन्न आला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत में उपायुक्त स्वास्थ्य ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि विगत 17 अप्रैल 2026 को सीवर सफाई कार्य के दौरान असमय काल कवलित हुए कार्मिकों के परिजनों को संवेदनशीलता के साथ सहायता पहुंचाई गई है। नगर निगम जयपुर द्वारा प्रभावित परिवारों को 20-20 लाख रुपये की नकद आर्थिक सहायता और 5-5 लाख रुपये की एफडी प्रदान की गई है, साथ ही जिला कलेक्टर जयपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी जारी की जा चुकी है।
अध्यक्ष श्री हरमिन्दर सिंह ने सफाईकर्मियों की जीवन रक्षा को सर्वोपरि बताते हुए अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देशित किया कि ‘नमस्ते गाइडलाइन पोर्टल’ के तहत सभी सफाई कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कर उन्हें उच्च श्रेणी के सेफ्टी उपकरण मुहैया कराए जाएं। आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब सभी कर्मचारियों के पहचान पत्रों पर उनका ब्लड ग्रुप अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ताकि त्वरित चिकित्सा मिल सके। कानूनी प्रावधानों पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एस.सी. एक्ट-1989, एट्रोसिटी एक्ट-1990 और 'Manual Scavengers And Their Rehabilitation Act-2013' का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो और इसके लिए जोन स्तर पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।
बैठक के अंत में भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता से दिया जाए। साथ ही, न्यायालय के निर्देशों की पालना में रात्रि के समय सीवर सफाई कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित करने और सीवर सफाई में मानव श्रम के स्थान पर रोबोट्स एवं आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग का संकल्प लिया गया। यह बैठक सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और उनकी कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

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