राजस्थान की राजधानी में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध नगर निगम जयपुर ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में नगर निगम के मुरलीपुरा जोन ने नियमों की अवहेलना कर संचालित किए जा रहे सीकर रोड स्थित 'रामेश्वरम मैरिज गार्डन' को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है। उपायुक्त मुरलीपुरा जोन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुपालन में हरमाड़ा के देवरा की ढाणी स्थित खसरा नंबर 763 पर चल रहे इस मैरिज गार्डन पर ताला जड़ा गया। निगम की इस औचक कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध मैरिज गार्डन संचालकों में हड़कंप मच गया है।

नियमों के उल्लंघन और वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी के चलते की गई इस कार्रवाई के पीछे गंभीर तकनीकी कारण रहे हैं। दरअसल, रामेश्वरम मैरिज गार्डन का संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 के नियम 22 एवं 23 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत पाया गया। निर्धारित मापदंडों की लगातार हो रही अनदेखी के कारण निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस स्थल की व्यावसायिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया है।

प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। नगर निगम ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि सीज किए गए परिसर अथवा सील के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई, तो इसे एक गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विवाह स्थल संचालक की व्यक्तिगत होगी। आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस थाने को भी प्रेषित कर दी गई है। नगर निगम की यह कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बिना पंजीकरण एवं नियम विरुद्ध चल रहे प्रतिष्ठानों पर लगाम कसने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

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