जयपुर रेल दावा अधिकरण की लोक अदालत में 9 मामलों का निस्तारण, 59.90 लाख की क्षतिपूर्ति मंजूर
लोक अदालत में गंभीर रूप से घायल और मृतक यात्रियों के आश्रितों के कुल 9 लंबित दावों का आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण निपटारा कर तत्काल राहत प्रदान की गई।

जयपुर में आयोजित रेल दावा अधिकरण की दूसरी लोक अदालत के दौरान पीड़ित परिवारों, अधिवक्ताओं, अधिकरण के सदस्यों और रेलवे प्रशासन के अधिकारियों की सामूहिक तस्वीर।
जयपुर। रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में 17 मई 2026 को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का अत्यंत सफल आयोजन किया गया, जिसने त्वरित न्याय की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है। इस विशेष लोक अदालत में माननीय सदस्य (न्यायिक) श्री राजीव जैन एवं माननीय सदस्य (तकनीकी) श्री जीएस हीरा के द्वारा पारित ऐतिहासिक आदेशों पर तत्परता से कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत अपर रजिस्ट्रार श्री शक्ति बाली, सहायक रजिस्ट्रार सुश्री वीणा सानी एवं अधिकरण के समर्पित स्टाफ द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत कुल 9 महत्वपूर्ण दावा प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
इस पूरी विधिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए अपीलार्थी अधिवक्ताओं श्री राजेश पंडा, श्री मनमोहन गुप्ता, श्री चंद्रशेखर गोयल, श्री रविंद्र मोहन गोयल, श्री मांगीलाल चौधरी, श्री विकास चौहान तथा श्री अमन अग्रवाल द्वारा सभी संबंधित प्रकरणों में अपनी त्वरित विधिक सहमति प्रदान की गई। वहीं दूसरी ओर, रेलवे प्रशासन की तरफ से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री महेश चंद जेवलिया, मुख्य विधि सहायकों तथा रेलवे अधिवक्ताओं श्री टीकम चंद शर्मा, श्री खेमचंद शर्मा, श्री अरविंद कुमार पारीक, श्री जंग बहादुर खान एवं श्री मोहनलाल रोलानिया द्वारा सभी मामलों को पूर्ण तथ्यों के साथ लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस लोक अदालत में निस्तारित किए गए कुल 9 प्रकरणों में से 04 प्रकरण गंभीर रूप से घायल यात्रियों से संबंधित थे, जबकि 05 प्रकरण दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवाने वाले मृतक यात्रियों के थे। माननीय अधिकरण द्वारा संवेदनशीलता से विचार करते हुए घायल यात्रियों के 04 प्रकरणों में कुल 19 लाख 90 हजार रुपए तथा मृतक यात्रियों के 05 प्रकरणों में कुल 40 लाख रुपए की बड़ी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का ऐतिहासिक आदेश पास किया गया। इस प्रकार, इस दूसरी लोक अदालत के माध्यम से कुल 9 पीड़ित परिवारों के हक में सर्वसम्मति से कुल ₹59,90,000/- (उनसठ लाख नब्बे हजार रुपए) की भारी-भरकम क्षतिपूर्ति राशि के आदेश प्रदान किए गए, जो आम जनता का न्याय प्रणाली और लोक अदालत की प्रासंगिकता पर विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करता है।

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