जयपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान निर्वाचन ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर एक सहायक मतदान अधिकारी तृतीय को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दल में नियुक्त यह कार्मिक 22 अक्टूबर से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित था। जिला प्रशासन ने मामले में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13 के तहत कार्रवाई की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिले की 08 पंचायत समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 21 अक्टूबर को संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर स्थित मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए थे।

रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दलों को चौमूं मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राधास्वामीबाग में ठहराया गया था। यहां रिजर्व मतदान दल में सहायक मतदान अधिकारी तृतीय के पद पर नियुक्त एक कार्मिक 22 अक्टूबर से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, संबंधित कार्मिक को निलंबित करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उसका मुख्यालय निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि 21 अक्टूबर को भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी के दौरान अनुपस्थित रहे कार्मिकों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध शीघ्र ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत आरोपपत्र जारी कर जवाब मांगा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1A) के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकेगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले अन्य कार्मिकों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

Next Story