जयपुर में पंचायतीराज चुनाव: शराब बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध, सूखा दिवस घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने जिले में चार चरणों के मतदान और मतगणना के दौरान 5 किमी परिधीय क्षेत्र में शराब पर रोक लगाई है।

जयपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक ने चुनाव के विभिन्न चरणों में मतदान और मतगणना को देखते हुए जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों तथा उनके 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया है। यह प्रतिबंध जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनावों के दौरान अलग-अलग निर्धारित समयावधि में लागू रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के प्रथम चरण के लिए 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। द्वितीय चरण में 26 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक, तृतीय चरण में 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक और चतुर्थ चरण में 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव के दौरान भी चरणवार सूखा दिवस लागू किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 24 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक, द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह तृतीय चरण में 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक और चतुर्थ चरण में 14 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित 20 नवंबर 2026 को भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। प्रशासन के इस आदेश के तहत निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में संबंधित समयावधि के दौरान शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

