यपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने कर्मचारियों के मताधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जयपुर जिले में 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को नगर निगम जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत और मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

जयपुर जिला प्रशासन की ओर से 10 सितंबर को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत एवं मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। द्वितीय चरण के तहत 11 सितंबर 2026 को नगर निगम जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) ने बताया कि जयपुर जिले के ऐसे कार्मिक, जो उपर्युक्त नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने काम-काज के सिलसिले में अन्य स्थानों पर नियोजित हैं, उन्हें भी मतदान दिवस पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था संबंधित मतदाताओं को मतदान के अवसर से वंचित न होने देने के उद्देश्य से की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रतिष्ठानों को आदेश की समुचित पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारी अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित नियोक्ताओं एवं संस्थानों से अपील की है कि मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान करते हुए आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश की पालना नहीं करने वाले संबंधित नियोक्ताओं एवं संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह व्यवस्था मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारियों के लिए मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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