नगर निगम जयपुर: बकाया कर और आपत्तियों के लिए वार्डवार शिविर शुरू
आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर जयपुर में संपत्ति कर और यूडी टैक्स में छूट के साथ आपत्तियों के त्वरित निस्तारण हेतु वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
आयुक्त की अपील और अभियान का उद्देश्य
नगर निगम जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) द्वारा बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु जोन स्तर पर वार्डवार कैंप लगाये जा रहे हैं। आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ बकाया कर निगम कोष में जमा करवाकर जयपुर के विकास में भागीदार बनें।
शिविर कार्यक्रम और वर्तमान कार्रवाई
जयपुर, 02 फरवरी। नगर निगम जयपुर द्वारा जोन स्तर पर संपत्तिधारकों, अधिभोगियों की संपत्तियों के बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण करने एवं बकाया कर/षुल्क राषि वसूली हेतु आमजन की सुविधा के दृष्टिगत वार्ड वाईज आपत्ति निस्तारण षिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संपत्ति धारक अधिभोगी षिविर कार्यक्रम में संपत्ति के आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार आपत्ति का निस्तारण करवाकर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गृह कर, नगरीय विकास कर में ब्याज शास्ति पर देय शत-प्रतिषत छूट का लाभ ले सकते हंै।
सोमवार को मानसरोवर जोन उपायुक्त श्री लक्ष्मीकांत कटारा के निर्देषन में जोन की राजस्व टीम द्वारा नगरीय विकास कर के बकायादारों पर कुर्की की कारवाई की गई जिसमें 03 सम्पत्तियों पर कुर्की की कारवाई की गई जिन पर नगरीय विकास कर की कुल बकाया राषि रू. 12,45,319/- है।
नगर निगम आयुक्त का संदेश
"नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी ने समस्त कर बकायादारों से अपील की है कि संबंधित जोन कार्यालय द्वारा लगाये जा रहे आपत्ति निस्तारण षिविर कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा देय छूट का लाभ लेते हुए अपनी संपत्ति का बकाया कर निगम कोष में जमा करावें तथा जयपुर के विकास में भागीदार बनें।" षिविरों का समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक है।
आगामी शिविरों का विवरण (वार्डवार व जोनवार)
- 04 फरवरी 2026: वार्ड नं. 9, 10, 11 मुरलीपुरा जोन कार्यालय, मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पास, मुरलीपुरा स्कीम।
- 04 फरवरी 2026: वार्ड नं. 52 घनष्याम बगरेट सांगानेर स्टेडियम सांगानेर।
- 06 फरवरी 2026: वार्ड नं. 53, 54 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र सांगानेर।
- 03 फरवरी 2026: वार्ड नं. 125, 127, 128, 129 आदर्ष नगर जोन, अम्बेडकर भवन, ट्रांसपोर्ट नगर।
- 04 व 05 फरवरी 2026: वार्ड नं. 48, 49 पार्षद कार्यालय थडी मार्केट मानसरोवर, मानसरोवर जोन।
- 03 फरवरी 2026: किषनपोल जोन वार्ड नं. 111 गोलछा सिनेमा के पास चैडा रास्ता।
- 04 व 05 फरवरी 2026: वार्ड नं. 112 बंजी ठोलिया की धर्मषाला।
- 04, 05 व 06 फरवरी 2026: वार्ड नं. 32, 33, 34, 35 झोटवाडा/वैषाली नगर जोन कार्यालय खिरणी फाटक, झोटवाडा।
- 03 फरवरी 2026: वार्ड नं. 91, 92, 93, 94 सामुदायिक केन्द्र केषव नगर, सिविल लाईन जोन।
- 04 व 05 फरवरी 2026: वार्ड नं. 95, 96, 97 अटल सामुदायिक केन्द्र शांति नगर, जयपुर।
- 03 व 04 फरवरी 2026: मालवीय जोन में वार्ड नं. 84, 85, 86, 87 सामुदायिक केन्द्र महेष नगर 80 फीट रोड जयपुर।
राज्य सरकार द्वारा देय छूट
बकाया गृहकर की सम्पूर्ण राषि जमा करने पर मूल गृृहकर की राषि पर 50 प्रतिषत छूट तथा पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट दी गई है।
- 2007-08 से 2010-11 तक के बकाया यू.डी. टैक्स में ब्याज पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट के साथ-साथ मूल राषि पर भी 50 प्रतिषत छूट दी गई है।
- वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक बकाया नगरीय विकास कर की राषि जमा कराने पर पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट है।
आपत्ति निस्तारण हेतु आवश्यक जानकारी व दस्तावेज
नगरीय विकास कर बिल में यदि निम्न में से कोई आपत्ति है तो उसका निवारण किया जा सकता है:
- भूमि के क्षेत्रफल को लेकर
- डीएलसी को लेकर
- निर्मित क्षेत्रफल को लेकर
- नाम पता एवं सम्पत्ति स्वामी को लेकर
- कर निर्धारण वर्ष को लेकर
कैम्प दिनांक को कैम्प स्थल पर पट्टा, रजिस्ट्री, साईट प्लान स्वीकृत नक्षे, बिजली/पानी कनेक्षन श्रेणी संबंधित दस्तावेज एवं शपथ पत्र मय आई डी के साथ उपस्थित होकर आपत्ति निवारण कर सकते है।

Pratahkal Bureau
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