जयपुर नगर निगम: बकाया कर और आपत्तियों के निस्तारण हेतु वार्डवार कैंप शुरू
नगर निगम जयपुर द्वारा गृहकर, नगरीय विकास कर और विज्ञापन शुल्क की आपत्तियों के समाधान एवं ब्याज माफी योजना का लाभ देने हेतु जोन स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं।
कार्यालय नगर निगम जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर) के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा सूचित किया जाता है कि बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु जोन स्तर पर वार्डवार कैंप लगाये जा रहे हैं।
आयुक्त की अपील
नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी ने समस्त कर बकायादारों से अपील की है कि - "संबंधित जोन कार्यालय द्वारा लगाये जा रहे आपत्ति निस्तारण षिविर कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा देय छूट का लाभ लेते हुए अपनी संपत्ति का बकाया कर निगम कोष में जमा करावें तथा जयपुर के विकास में भागीदार बनें।" आयुक्त ने आमजन से की अपील आपत्तियों का त्वरित निस्तारण के साथ-साथ बकाया कर निगम कोष में जमा करवाकर जयपुर के विकास में बने भागीदार।
शिविर कार्यक्रम एवं स्थान (समय: प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक)
नगर निगम जयपुर द्वारा जोन स्तर पर संपत्तिधारकों, अधिभोगियों की संपत्तियों के बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण करने एवं बकाया कर/षुल्क राषि वसूली हेतु आमजन की सुविधा के दृष्टिगत निम्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है:
- 29 से 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 4, 5, 6 (मुरलीपुरा जोन कार्यालय, मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पास, मुरलीपुरा स्कीम)।
- 29 एवं 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 68, 69, 70, 71 (डिस्पेंसरी के पास, सिंह द्वार के पास)।
- 29 एवं 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 18, 20, 21 व 22 (कार्यालय झोटवाड़ा जोन, नगर निगम तारा नगर डी, खिरणी फाटक झोटवाड़ा)।
- 29 एवं 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 30, 31 (जोन कार्यालय तारानगर-डी, खिरणी फाटक)।
- 29 एवं 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 90, 98 (न्यू आतिष मार्केट)।
- 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 50 (घनष्याम बगरेट सांगानेर स्टेडियम, सांगानेर)।
- 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 130, 131, 132 (राॅयल होटल के सामने, आगरा रोड़)।
- 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 45, 46 (सामुदायिक केन्द्र, वरूण पथ मानसरोवर)।
- 30 जनवरी 2026: वार्ड नं. 81, 83 (मालवीय नगर जोन कार्यालय)।
देय छूट का विवरण
वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गृह कर, नगरीय विकास कर में ब्याज शास्ति पर देय शत-प्रतिषत छूट का लाभ लिया जा सकता है:
- बकाया गृहकर की सम्पूर्ण राषि जमा करने पर मूल गृृहकर की राषि पर 50 प्रतिषत छूट तथा पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट दी गई है।
- 2007-08 से 2010-11 तक के बकाया यू.डी. टैक्स में ब्याज पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट के साथ-साथ मूल राषि पर भी 50 प्रतिषत छूट दी गई है।
- वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक बकाया नगरीय विकास कर की राषि जमा कराने पर पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट है।
आपत्ति निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि नगरीय विकास कर बिल में भूमि के क्षेत्रफल, डीएलसी, निर्मित क्षेत्रफल, नाम पता एवं सम्पत्ति स्वामी या कर निर्धारण वर्ष को लेकर कोई आपत्ति है, तो संपत्ति धारक अधिभोगी षिविर कार्यक्रम में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार निस्तारण करवा सकते हैं:
- पट्टा या रजिस्ट्री
- साईंट प्लान / स्वीकृत नक्षे
- बिजली/पानी कनेक्षन श्रेणी संबंधित दस्तावेज
- शपथ पत्र मय आई डी
संपत्ति धारक अधिभोगी षिविर कार्यक्रम में संपत्ति के आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार आपत्ति का निस्तारण करवाकर छूट का लाभ ले सकते हैं।

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