जयपुर नगर निगम की कार्रवाई: बिना आरएमए लाइसेंस चल रहे 5 प्रतिष्ठान सील
आरएमए ट्रेड लाइसेंस की कमी के कारण मालवीय नगर जोन में लव ओवर कॉफी और जेएमडी बेकर्स सहित पांच दुकानों को बंद किया गया।

जयपुर के मालवीय नगर जोन में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित जेएमडी बेकर्स एंड फास्ट फूड के खिलाफ नगर निगम की टीम कार्रवाई करती हुई।
कार्यालय नगर निगम जयपुर, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) द्वारा सोमवार को मालवीय नगर जोन में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के निर्देशानुसार तथा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
नगर निगम जयपुर द्वारा पूर्व में जारी नोटिसों के बावजूद आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किए जाने पर राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 8(ग) () नियम/डी.एल.बी/16/1680 दिनांक 31.01.2017 के बिंदु संख्या 06 के तहत यह कदम उठाया गया। इसी प्रावधान के अंतर्गत मालवीय नगर जोन में संचालित पांच प्रतिष्ठानों को नियमानुसार RMA License (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया।
बंदी की कार्रवाई जिन प्रतिष्ठानों पर की गई उनमें LOVE OVER COFFEE, S-7 LAKHANPURI TONK ROAD B2 BYPASS OPP. TO CLARION BELLA CASA HOTEL, SHREE GOVINDAM BOJANALYA Satya Vihar, Krishna Nagar 1, Gandhi Nagar, J.MD BAKERS & FAST FOOD, Opp. BMW Showroom Near Idea Office, Main Tonk Rd, Durgapura, NOTHING BEFORE COFFEE, Kailshpuri, Tonk Rd, Near Ider Showroom Mahaveer Nagar-1 Muktanand Nagar, Gopal Pura Mode तथा STARSTUD CAFE, 3, Kailashpuri Tonk Rd शामिल हैं।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस की उपविधियों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि लाइसेंस के बिना संचालन पाए जाने पर भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन कारखाने, मिठाई कारखाने, आईसक्रीम व आईसक्रीम फैक्ट्री सहित सभी खाद्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालन से पूर्व अनिवार्य रूप से R.M.A ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं संचालनकर्ता की होगी।
इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि नगर निगम जयपुर अब बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और नियमों की अनदेखी पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

Pratahkal Bureau
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