नगर निगम जयपुर ने आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर जोन में 3 प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गुरुवार को संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

नगर निगम जयपुर द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया। इसके बाद राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 8(ग) () नियम/डी.एल.बी/16/1680 दिनांक 31.01.2017 के नोट के बिंदु संख्या 06 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रतिष्ठान आरएमए लाइसेंस (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त करने अथवा अग्रिम आदेश जारी होने तक बंद रहेंगे।

कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठानों को लाइसेंस की उपविधियों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया गया। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने अपील करते हुए कहा कि नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, कन्फेक्शनरी, नमकीन के कारखाने, मिठाई के कारखाने, आइसक्रीम एवं आइसक्रीम फैक्ट्री सहित सभी प्रतिष्ठानों का संचालन आर.एम.ए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संचालनकर्ताओं की स्वयं की होगी। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक सख्ती को लेकर हलचल तेज हो गई है।

Pratahkal Bureau

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