जयपुर में अवैध और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने सख्त कार्रवाई करते हुए किशनपोल जोन में चार निर्माणाधीन भवनों को सीज कर दिया। शुक्रवार, 31 जुलाई को यह कार्रवाई उपायुक्त किशनपोल जोन श्री पवन मीणा के नेतृत्व में जोन की टीम और सतर्कता शाखा की टीम द्वारा की गई।

जोन उपायुक्त पवन मीणा ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर बिना स्वीकृति और बायलॉज के विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नगर निगम लगातार ऐसे निर्माणों पर निगरानी रख रहा है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई के तहत म.न. 48, एच ए आर कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर में निर्माणकर्ता द्वारा बिना स्वीकृति बायलॉज के विरुद्ध निर्माण किए जाने पर सम्पूर्ण भवन को सीज किया गया। इसी प्रकार म.न. 46, एच ए आर कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर में भी बिना स्वीकृति बायलॉज के विरुद्ध निर्माण किए जाने पर सम्पूर्ण भवन को सीज किया गया।

इसके अलावा म.न. 318-320, नमकीन वालों की गली, चौड़ा रास्ता, चौकड़ी विश्वेश्वर जी, जयपुर में बिना स्वीकृति बायलॉज के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण के मामले में तहखाने को सीज किया गया। वहीं म.न. सी-4, सोनू मालवान जनरल स्टोर के सामने, मैन जालूपुरा रोड, जयपुर स्थित निर्माण में बिना स्वीकृति बायलॉज के विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर तीन दुकानों और नव निर्माण परिसर को सीज कर दिया गया।

नगर निगम जयपुर ने आमजन से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें, ताकि शहर को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके।

Pratahkal Bureau

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