हवामहल-आमेर जोन में बिना अनुमति और हेरिटेज स्वरूप से छेड़छाड़ कर बनाए जा रहे तीन भवनों को आयुक्त के निर्देश पर सीज किया गया।

नगर निगम जयपुर ने बुधवार को हवामहल-आमेर जोन में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन भवनों को सीज कर दिया। यह कार्रवाई निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के निर्देश पर की गई, जिसमें बिना स्वीकृति और भवन स्वरूप से छेड़छाड़ कर किए जा रहे निर्माण कार्यों को गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई।

जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के हवामहल-आमेर जोन में हैरिटेज स्वरूप से छेड़छाड़ कर बिना स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण किए जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। निर्माण कार्य को बंद नहीं किए जाने और नियमों की अवहेलना जारी रहने पर तीन भवनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई।

सीज किए गए भवनों में पहला मामला मस्जिद कुरेशियान के सामने, कश्यप मार्ग, सुभाष चौक, चौकड़ी गंगापोल, जयपुर स्थित मकान का है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था। दूसरा भवन मकान नंबर 77, मस्जिद कुरेशियान के सामने, कश्यप मार्ग, सुभाष चौक, चौकड़ी गंगापोल, जयपुर में अनाधिकृत निर्माण कार्य के तहत सीज किया गया। तीसरी कार्रवाई आमेर बंद तालाब रोड, आमेर, जयपुर स्थित भवन पर की गई, जहां बिना अनुमति निर्माण पाया गया।

यह संपूर्ण कार्रवाई हवामहल-आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के नेतृत्व में, सतर्कता शाखा, भवन शाखा एवं जोन टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में भवन स्वरूप के विपरीत तथा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम की इस कार्रवाई को अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शहर में नियमों के पालन और शहरी संरचना की रक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती स्पष्ट होती है।

Pratahkal Bureau

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