अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर नगर निगम जयपुर की बड़ी कार्रवाई: 4 प्रतिष्ठान 180 दिन के लिए सीज
जयपुर नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार प्रतिष्ठानों को 180 दिनों के लिए सीज कर दिया। फायर एनओसी नहीं मिलने पर हुई इस सख्त कार्रवाई से शहर में हड़कंप।

जयपुर के आमेर रोड पर अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले रॉयल रजवाड़ा रेस्टोरेंट को नगर निगम की टीम द्वारा सीज किए जाने की कार्रवाई के दौरान उपस्थित अग्निशमन दल और स्थानीय नागरिक।
जयपुर में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर निगम जयपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निगम ने चार प्रतिष्ठानों को 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज करने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई का संचालन उपायुक्त (फायर) श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री गौत्तमलाल की टीम द्वारा किया गया। जांच के दौरान गोपालपुरा बाईपास रोड स्थित कोटिल्य क्लासेस सहित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां अग्नि सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं की गंभीर कमी पाई गई।
निरीक्षण में सामने आया कि संबंधित भवनों में अनिवार्य फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) उपलब्ध नहीं था और अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समयावधि में आवश्यक अनुपालना नहीं की गई, जिससे नियमों की अवहेलना स्पष्ट हुई।
इस आधार पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कोटिल्य क्लासेस, गोपालपुरा बाईपास रोड, शिवालय क्लासेस, KIBANA रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट्स (मानसरोवर) तथा रॉयल रजवाड़ा रेस्टोरेंट (आमेर रोड) को राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम, 2009 की धारा 194(7)(एफ) के तहत सीज कर दिया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को पहले ही अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ति कर फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन समयसीमा में अनुपालन नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था न होने से वहां मौजूद नागरिकों, कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित, मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक थी और भविष्य में भी अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम आयुक्त ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक भवनों के संचालकों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें और समय पर फायर एनओसी प्राप्त करें, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
यह कार्रवाई शहर में सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

Pratahkal Bureau
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