जयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: मालवीय नगर में 12 संपत्तियां कुर्क
नगरीय विकास कर बकाया होने पर उपायुक्त मुकुट सिंह के नेतृत्व में 12 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर 40 लाख रुपये की वसूली हुई और 6 संपत्तियां सीज की गईं।

जयपुर के मालवीय नगर जोन में नगरीय विकास कर जमा नहीं करने पर नगर निगम की राजस्व टीम और पुलिस जाब्ता द्वारा संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है।
जयपुर, 25 फरवरी। कार्यालय नगर निगम जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर) के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम जयपुर द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी के निर्देषानुसार उपायुक्त मालवीय नगर जोन श्री मुकुट सिंह के नेतृत्व में बुधवार को 12 सम्पत्तियों पर नगरीय विकास कर बकाया होने पर कुर्क की कार्रवाई की गई। इस कार्यवाही के दौरान मौके पर ही 6 बकायादारों द्वारा राषि जमा करवाई गई, जिससे निगम ने एक दिन में 40 लाख रूपये वसूले।
बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम और मौके पर वसूली
उपायुक्त श्री मुकुट सिंह ने बताया कि मालवीय नगर जोन द्वारा बकायाकर दाताओं को नगरीय विकास कर के बिल भिजवाये गये एवं कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिषं सम्पर्क के भी बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने वाले सम्पत्तिधारकों को जोन कार्यालय द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत मांग नोटिस जारी करने के पष्चात् धारा 131 के तहत वारंट जारी किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप जोन कार्यालय राजस्व टीम एवं पुलिस जाब्ता के साथ 12 सम्पत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई जिसमें 6 सम्पत्तिधारकों द्वारा मौके पर राषि जमा करवाई गई। इस पूरी कार्यवाही में 6 सम्पत्तिधारकों द्वारा 40 लाख रूपये की राशि मौके पर ही जमा करवाई गई तथा अन्य 6 सम्पत्तियों को सीज किया गया।
राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न हुई सीजिंग की प्रक्रिया
कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी मालवीय नगर जोन श्री पवन कुमार मीणा, राजस्व निरीक्षक श्री अमित कुमार पारीक, एवं सहायक राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र शर्मा एवं राजस्व टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों की इस टीम ने मुस्तैदी के साथ पुलिस जाब्ता के सहयोग से कुर्क और सीजिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया। उपायुक्त श्री मुकुट सिंह के अनुसार, "मालवीय नगर जोन द्वारा बकायाकर दाताओं को नगरीय विकास कर के बिल भिजवाये गये एवं कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिषं सम्पर्क के भी बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने वाले सम्पत्तिधारकों को जोन कार्यालय नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत मांग नोटिस जारी करने के पष्चात् धारा 131 के तहत वारंट जारी किये गये।"
इन सम्पत्तियों को किया गया सीज
नगर निगम जयपुर की इस कार्रवाई के तहत जिन प्रमुख सम्पत्तिधारकों की सम्पत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की गई उनमें LALIT KUMAR JAIN S.O/S.C JAIN (PROPERTY OWNER), DURGA NARAYAN SHARMA (PROEPRTY OWNER) एवं USHA LULLA (PROPERTY OWNER) की सम्पत्तियां शामिल हैं। नगरीय विकास कर जमा न कराने वाले अन्य बकायादारों के खिलाफ भी निगम का यह सख्त रुख आगे भी जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

Pratahkal Bureau
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