जयपुर में पालतू श्वान और बिल्ली पालने वाले सभी लोगों के लिए अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 30 सितंबर 2026 तक सभी पालतू श्वानों एवं बिल्लियों का नगर निगम में पंजीयन कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर प्रति श्वान ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि यह व्यवस्था किसी प्रकार की सख्ती के लिए नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रत्येक पालतू पशु के टीकाकरण और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे पालतू पशुओं के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी पेट शॉप, डॉग एवं कैट ब्रीडर तथा केनल संचालकों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भी श्वान या बिल्ली को खरीददार को सौंपने से पहले उसका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। यदि तीन माह से कम उम्र का पपी या बिल्ली का बच्चा बेचा जाता है तो खरीददार से रेबीज वैक्सीनेशन करवाने का शपथ-पत्र लेना अनिवार्य रहेगा।

नगर निगम के अनुसार नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1000 तथा जीएसटी प्रतिवर्ष देय होगा, जबकि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹500 तथा जीएसटी निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ₹2000 का जुर्माना निर्धारित है। वहीं अवरुद्ध श्वान के रखरखाव के लिए ₹100 प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा।

नगर निगम ने बताया कि सभी पालतू श्वानों और बिल्लियों का तीन माह की आयु में पहला एंटी-रेबीज टीकाकरण तथा उसके बाद प्रतिवर्ष नियमित वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। वहीं पेट शॉप एवं ब्रीडर्स को प्रत्येक तीन माह में खरीदे-बेचे गए पशुओं का पूरा रिकॉर्ड नगर निगम में जमा कराना होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और जनभागीदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से जयपुर नगर निगम, PAWS एवं Kennel Club of Rajasthan (KCR) के संयुक्त तत्वावधान में 2 अगस्त (रविवार) को IDB के पास दुर्गापुरा में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल डॉग एंड कैट ऑन-द-स्पॉट लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा।

इस मेगा ‘पेट कार्निवल’ में पालतू पशु प्रेमियों को एक ही स्थान पर ऑन-द-स्पॉट डॉग एवं कैट लाइसेंस, निःशुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डीवर्मिंग, पप्पी एडॉप्शन, KCI रजिस्ट्रेशन एवं माइक्रोचिपिंग, इंडी डॉग एडॉप्शन, स्ट्रीट डॉग के लिए भोजन एवं रिफ्लेक्टिव कॉलर, निःशुल्क मेटल नेम टैग, पेट हॉस्टल व ग्रूमिंग सेवाओं पर विशेष छूट तथा प्रत्येक रजिस्टर्ड पेट पर ₹2000 तक के नि:शुल्क उपहार उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजन के दौरान सबसे बड़े ‘डॉग पिज्जा’ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर से पहले अपने पालतू श्वान एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 अगस्त को आयोजित होने वाला पेट कार्निवल सबसे आसान अवसर होगा, जहां नगर निगम की टीम न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ मौके पर ही पंजीयन करेगी। इसके लिए पेट की पासपोर्ट साइज फोटो, मालिक की फोटो, नवीनतम वैक्सीनेशन कार्ड और वैध पहचान पत्र की प्रति साथ लाना आवश्यक होगा।

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