जयपुर, 9 जनवरी। राजस्थान की राजनीति के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ संवैधानिक मर्यादाओं का चाबुक चला है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्यपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत पूर्व मंत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे अब उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है।

इस पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता और जांच में सामने आए तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया है। राजभवन से जारी आदेशों के अनुसार, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (तथा बी.एन.एस.एस 2023 की धारा 218) के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री महेश जोशी पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और सपठित धारा 4 के तहत गंभीर आरोप हैं, जिनके लिए अब उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

राजभवन के इस फैसले ने प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। यह मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर भी गहरी चोट करता है। राज्यपाल द्वारा दी गई यह स्वीकृति दर्शाती है कि कानून की प्रक्रिया किसी भी रसूख या पद से ऊपर है। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर जो भी अन्य अभियोग बनते हैं, उन पर भी अब न्यायालय में जिरह होगी। यह निर्णय न केवल पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि यह संदेश भी है कि सत्ता के संरक्षण में किए गए कथित भ्रष्टाचार की जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता।

Pratahkal Bureau

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