जयपुर, 27 दिसंबर। राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के मामले ने शहर में सुर्खियां बटोरी हैं। राज्य के झोटवाड़ा क्षेत्र में वरिष्ठ अध्यापक एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) श्री पुष्पेंद्र सिंह को निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने एवं कार्यग्रहण न करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. एल. एन. बुनकर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में पदस्थ श्री पुष्पेंद्र सिंह को बीएलओ के रूप में कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। बावजूद इसके, उन्होंने निर्धारित समय पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और चुनाव लिपिक, संबंधित सुपरवाइजर तथा क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) द्वारा कई बार दूरभाष पर निर्देशित किया गया, लेकिन श्री पुष्पेंद्र सिंह ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की।

डॉ. एल. एन. बुनकर ने स्पष्ट किया कि इस घोर लापरवाही और उदासीनता के चलते निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और 13(सी) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत वरिष्ठ अध्यापक श्री पुष्पेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का यह कदम यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का यह कड़ा संदेश भविष्य में सभी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी स्वरूप है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू और प्रभावी तरीके से संपन्न हो सके।

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