केंद्रीय कारागृह अजमेर में पदस्थापित कारापाल सद्दाम हुसैन को बंदियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने और कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महानिदेशक, कारागार राजस्थान अशोक राठौड़ के आदेश पर राजस्थान सिविल सेवाएं नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

जयपुर, 8 अगस्त। केंद्रीय कारागृह अजमेर में कारापाल के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आने के बाद विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। कारापाल सद्दाम हुसैन पर बंदियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने तथा कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के आरोप हैं। इन आरोपों के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है।

जारी निलंबन आदेश के अनुसार विभागीय जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के उद्देश्य से निलंबन अवधि के दौरान कारापाल सद्दाम हुसैन का मुख्यालय केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर निर्धारित किया गया है।

प्रकरण में आगे की कार्रवाई के तहत केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती को केंद्रीय कारागृह भरतपुर स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही मामले के संबंध में पुलिस थाना सिविल लाइन्स, अजमेर में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

कारापाल के निलंबन, बंदी के स्थानांतरण और पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया से मामले में विभागीय जांच के साथ कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी साफ हुआ है।

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