America birth tourism warning : अमेरिका ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए बर्थ टूरिज्म को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देने के इरादे से यात्रा करता है, ताकि बच्चा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सके, तो उसका वीजा तुरंत रद्द किया जाएगा। यह चेतावनी 2020 में किए गए वीजा नियमों के संशोधन को दोहराती है, जो अमेरिकी कॉन्सुलर अधिकारियों को इस प्रकार के संदेह पर B-1/B-2 वीजा आवेदन खारिज करने का अधिकार देती है।

अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि नवजात शिशु के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की प्राथमिक इच्छा से टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग न केवल अमेरिकी सिस्टम का अपव्यय है, बल्कि इससे अमेरिकी करदाताओं को चिकित्सा खर्च वहन करना पड़ सकता है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर भी चेतावनी जारी की है कि अमेरिकी अधिकारियों को किसी भी आवेदक के ऑनलाइन अकाउंट की जानकारी हासिल हो सकती है, और यदि यात्रा का मकसद बर्थ टूरिज्म पाया गया तो वीजा आवेदन खारिज किया जाएगा।

यह कदम 15 दिसंबर से लागू होगा और H-1B, H-4 वीजा आवेदकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय आवेदकों को सूचित किया है कि पुराने अपॉइंटमेंट रद्द हो सकते हैं और नई तारीखों पर ही सेवा दी जाएगी। इस निर्णय ने भारतीय प्रवासियों में चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब न केवल बर्थ टूरिज्म बल्कि वीजा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सोशल मीडिया की जाँच भी सख्त हो जाएगी।

इस नए नियम से स्पष्ट है कि अमेरिका अपने वीजा सिस्टम और नागरिकता प्रक्रिया में कड़ाई ला रहा है, और भारतीय परिवारों के लिए यह बर्थ टूरिज्म के माध्यम से नागरिकता हासिल करना कठिन हो जाएगा।

Ashiti Joil

Ashiti Joil

यह प्रातःकाल में कंटेंट रायटर अँड एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। यह गए 3 सालों से पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इन्होंने लोकसत्ता, टाईम महाराष्ट्र, PR और हैट मीडिया में सोशल मीडिया कंटेंट रायटर के तौर पर काम किया है। इन्होंने मराठी साहित्य में मास्टर डिग्री पूर्ण कि है और अभी ये यूनिवर्सिटी के गरवारे इंस्टीट्यूड में PGDMM (Marthi Journalism) कर रही है। यह अब राजकरण, बिजनेस , टेक्नोलॉजी , मनोरंजन और क्रीड़ा इनके समाचार बनती हैं।

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