मध्य रेल ने स्टेशनों और रेलवे परिसरों में संचालित किराना कियोस्क पर बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की सूची निर्धारित कर दी है। यात्रियों को यात्रा के दौरान दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और स्टेशनों पर स्वच्छता एवं एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत किराना कियोस्क पर किन वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी और किन पर प्रतिबंध रहेगा, यह स्पष्ट किया गया है। विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के अंतर्गत उठाए गए इस कदम का उद्देश्य अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाना और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व (NFR) के अंतर्गत सभी मंडलों के स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क के लिए ठेके प्रदान किए हैं। अब इन कियोस्क पर अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की निर्धारित सूची के अनुसार ही बिक्री की जा सकेगी।

निर्धारित सूची के अनुसार किराना कियोस्क पर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्न, आटा, दालें एवं अन्य दलहन, खाद्य तेल, चीनी, गुड़, नमक, मसाले एवं मसाला मिश्रण, सूखे मेवे और नट्स की बिक्री की अनुमति होगी। पेय पदार्थों में रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रांडों का पैकेज्ड पेयजल एवं जूस, ऊर्जा पेय और शीतल पेय बेचे जा सकेंगे।

स्नैक्स एवं पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में बिस्कुट, पॉपकॉर्न, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, सॉस, जैम और अचार शामिल हैं। इसके अलावा डेयरी एवं बेकरी उत्पादों की बिक्री भी अनुमत होगी।

फ्रोजन एवं रेफ्रिजरेटेड वस्तुओं में पकाने के लिए तैयार स्नैक्स, जैसे पराठे, कटलेट और नगेट्स बेचे जा सकेंगे। आइसक्रीम की बिक्री के लिए मध्यम आकार के डीप फ्रीजर का उपयोग किया जा सकेगा।

व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और अन्य प्रसाधन सामग्री शामिल हैं। टिश्यू पेपर, नैपकिन तथा टॉयलेट पेपर जैसी स्वच्छता संबंधी वस्तुएँ भी कियोस्क पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अन्य अनुमत वस्तुओं में शिशुओं के उपयोग के लिए डायपर, शिशु आहार और वाइप्स के साथ पालतू पशुओं का भोजन एवं उनकी देखभाल संबंधी सामग्री शामिल है। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी और छोटी उपयोगी वस्तुओं की बिक्री भी की जा सकेगी।

मध्य रेल ने किराना कियोस्क पर पका हुआ भोजन, चाय और कॉफी बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

स्वच्छता संबंधी शर्तों के तहत कियोस्क के अंदर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखनी होगी। स्टॉल के लगभग एक मीटर के दायरे में कचरा बैग सहित कूड़ेदान उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा।

मध्य रेल के अनुसार, इस पहल से यात्रियों को यात्रा के दौरान उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ, ब्रांडेड उत्पाद और घरेलू उपयोग की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। निर्धारित नियमों से सभी स्टेशनों पर स्वच्छता और एकरूपता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

अनुमत एवं प्रतिबंधित वस्तुओं की स्पष्ट सूची निर्धारित करने के पीछे मध्य रेल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाने और पारदर्शी एवं यात्री-अनुकूल वाणिज्यिक सुविधाओं के माध्यम से गैर-किराया राजस्व को सुदृढ़ करना है।

यह प्रेस विज्ञप्ति 19 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई। इसका प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 2026/10/35 है। विज्ञप्ति डॉ. स्वप्नील निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा जारी की गई है।

Pratahkal Bureau

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