रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के SLRD कोच में यात्रा के नियम स्पष्ट किए, अनाधिकृत यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई।

भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि वैध विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) धारक व्यक्ति अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित दिव्यांगजन कोचों में यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस आधिकारिक निर्देश के अनुसार, वे सभी दिव्यांगजन जो रेलवे रियायती किराया सुविधा के लिए पात्र हैं या जिनके पास वैध पहचान पत्र मौजूद है, वे SLRD और LSLRD कोचों में वैध यात्री के रूप में सफर करने के हकदार होंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं को समाप्त करना और उनकी विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्धारित स्थान पर उनका अधिकार सुनिश्चित करना है।

प्रशासन ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के लिए कड़े तेवर अपनाए हैं, जिसके तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित इन विशेष कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले सामान्य यात्रियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। रेलवे का यह कड़ा रुख यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोचों की उपलब्धता केवल वास्तविक लाभार्थियों के लिए ही बनी रहे और किसी भी परिस्थिति में उनके अधिकारों का हनन न हो। यह निर्देश न केवल दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान को सुदृढ़ करता है, बल्कि भारतीय रेल की सेवाओं में समावेशिता और संवेदनशीलता के एक नए युग की शुरुआत को भी रेखांकित करता है, जिससे समाज के इस विशेष वर्ग की आवाजाही पहले से कहीं अधिक सुलभ और गरिमापूर्ण हो सकेगी।

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