भारतीय रेलवे ने बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को कम से कम ₹500 का जुर्माना देना होगा। यह नया प्रावधान 20 जून 2026 से लागू हो गया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार यह संशोधन अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाने, रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने तथा यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के मामलों में न्यूनतम जुर्माना ₹250 निर्धारित था।

यह परिवर्तन जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किया गया है। इसके अंतर्गत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और धारा 138 में संशोधन कर जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि संशोधित प्रावधान नियमों के उल्लंघन को हतोत्साहित करने के साथ-साथ रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय रेलवे समय-समय पर व्यापक टिकट जांच अभियान संचालित करता रहा है, जिनका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाना और यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जुर्माने में वृद्धि को इसी दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है, जिससे टिकट रहित यात्रा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें और टिकट जांच के दौरान रेलवे कर्मचारियों को पूरा सहयोग प्रदान करें। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन न केवल यात्रियों की जिम्मेदारी है, बल्कि यह रेलवे व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में भी सहायक है।

भारतीय रेल ने दोहराया है कि वह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यात्री-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बिना टिकट यात्रा पर बढ़ा हुआ जुर्माना रेलवे में अनुशासन सुदृढ़ करने और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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