रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर निर्माण से पहले NOC अनिवार्य, बिना अनुमति निर्माण पर मुआवजा नहीं
रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर निर्माण से पहले NOC अनिवार्य है। सेंट्रल रेलवे ने बिना अनुमति निर्माण पर मुआवजा नहीं मिलने और कार्रवाई की चेतावनी दी।

तस्वीर में मुंबई स्थित सेंट्रल रेलवे ट्रैक के समीप चलती निर्माण गतिविधियों और रेलवे लाइन का दृश्य।
रेलवे भूमि के समीप निर्माण गतिविधियों को लेकर सेंट्रल रेलवे ने आम जनता और स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/LML-I/19/2 दिनांक 25.06.2015 तथा यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस (UDCPR) के पैरा 3.1.4 के अनुसार रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले रेलवे प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।
सेंट्रल रेलवे ने बताया कि हाल के निरीक्षणों के दौरान रेलवे अधिकारियों ने पाया है कि प्रस्तावित रेलवे एलाइनमेंट के आसपास, विशेषकर रेलवे भूमि से 30 मीटर के दायरे में, कई भवन और अन्य संरचनाएं आवश्यक NOC प्राप्त किए बिना निर्मित की गई हैं। रेलवे के अनुसार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के निर्माणों में तेज वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे अनधिकृत निर्माण रेलवे परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकते हैं तथा मुआवजे और पात्रता से जुड़े विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परियोजना कॉरिडोर का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ड्रोन और वीडियो सर्वे किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से हालिया निर्माणों से पहले भूमि की वास्तविक स्थिति का सटीक दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।
सेंट्रल रेलवे ने जनता को सलाह दी है कि रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर सक्षम रेलवे प्राधिकरण से पूर्व NOC प्राप्त किए बिना कोई नया निर्माण न किया जाए। नियमों का उल्लंघन कर किए गए किसी भी निर्माण को अनधिकृत माना जाएगा और उस पर लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिना NOC के निर्मित संरचनाओं को किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए पात्र नहीं माना जाएगा तथा ऐसे निर्माण पर किया गया पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति के स्वयं के जोखिम और लागत पर होगा। रेलवे प्रशासन किसी भी वित्तीय नुकसान, ध्वस्तीकरण, मुआवजे का भुगतान न होने या ऐसे अनधिकृत निर्माण से उत्पन्न किसी अन्य परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
रेलवे ने सभी ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों, नियोजन प्राधिकरणों तथा अन्य स्थानीय निकायों से भी अनुरोध किया है कि रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर किसी भी भवन निर्माण अनुमति या विकास प्रस्ताव को अनिवार्य रेलवे NOC का सत्यापन किए बिना स्वीकृति न दें।
सेंट्रल रेलवे ने बड़े जनहित में संचालित महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है और रेलवे भूमि के आसपास किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण या विकास गतिविधि से बचने का अनुरोध किया है। यह प्रेस विज्ञप्ति 14 जुलाई, 2026 को जारी की गई। प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026/07/29 डॉ. स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सेंट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा जारी की गई है।

Pratahkal Bureau
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