मध्य रेलवे ने यात्रियों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने और स्टेशनों पर बिक्री व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किराना कियोस्क पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची निर्धारित की है। इसके तहत अनाज, दालें, खाद्य तेल, पैकेज्ड पेय पदार्थ, बिस्कुट, डेयरी उत्पाद, व्यक्तिगत स्वच्छता की वस्तुएं और अन्य जरूरी सामान बेचने की अनुमति होगी, जबकि पका हुआ खाना, चाय और कॉफी बेचने पर रोक रहेगी।

मध्य रेलवे ने गैर-किराया राजस्व (नॉन-फेयर रेवेन्यू यानी NFR) के तहत अपने सभी मंडलों में रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क के ठेके आवंटित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और यात्रा के दौरान दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत मध्य रेलवे ने इन कियोस्क पर बिक्री के लिए अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को मानकीकृत किया है। निर्धारित सूची के अनुसार, किराना कियोस्क पर चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न, आटा, दालें, खाद्य तेल, चीनी, गुड़, नमक, मसाले, सूखे मेवे और मेवे बेचे जा सकेंगे।

पेय पदार्थों की श्रेणी में रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रांडों का पैकेज्ड पेयजल और जूस, ऊर्जा पेय तथा शीतल पेय की बिक्री की अनुमति दी गई है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में बिस्कुट, पॉपकॉर्न, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, सॉस, जैम और अचार शामिल हैं।

डेयरी और बेकरी उत्पाद भी इन कियोस्क पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके अलावा, पराठे, कटलेट और नगेट्स जैसे पकाने के लिए तैयार जमे हुए स्नैक्स तथा मध्यम आकार के डीप फ्रीजर में आइसक्रीम रखने और बेचने की अनुमति होगी।

व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता से संबंधित वस्तुओं में साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट सहित अन्य प्रसाधन सामग्री तथा टिश्यू, नैपकिन और टॉयलेट पेपर जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शिशुओं के लिए डायपर, बेबी फूड और वाइप्स, पालतू पशुओं का भोजन और उनकी देखभाल से संबंधित सामान, स्टेशनरी तथा छोटी उपयोगी वस्तुएं भी बेची जा सकेंगी।

मध्य रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किराना कियोस्क पर पका हुआ खाना, चाय और कॉफी बेचने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित वस्तुओं की सूची के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

कियोस्क संचालकों को दुकान के भीतर और आसपास स्वच्छता बनाए रखनी होगी। इसके साथ ही कियोस्क के लगभग 1 मीटर के दायरे में कचरा बैग सहित कूड़ेदान की व्यवस्था करनी होगी। इन शर्तों का उद्देश्य स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखना और बिक्री व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करना है।

मध्य रेलवे के अनुसार, इस पहल से यात्रियों को यात्रा के दौरान उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ब्रांडेड उत्पाद और घरेलू जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की स्पष्ट सूची से अनधिकृत बिक्री रोकने, स्टेशनों पर एकरूपता बनाए रखने और पारदर्शी, यात्री-अनुकूल व्यावसायिक सुविधाओं के माध्यम से गैर-किराया राजस्व को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह प्रेस विज्ञप्ति 19 अक्टूबर 2026 को जारी की गई। इसका प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक PR No.2026/10/35 है। इसे मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने जारी किया।

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