विदेशी पर्यटक कोटा दुरुपयोग: मध्य रेलवे ने 121 यात्रियों पर लगाया जुर्माना
मध्य रेलवे ने एफटी कोटे के गलत इस्तेमाल पर 39 मामलों में 3.56 लाख रुपये जुर्माना वसूला और आईआरसीटीसी से अधिकृत एजेंटों की संलिप्तता पर विवरण मांगा है।

मुंबई में टिकट चेकिंग अभियान के दौरान यात्रियों के टिकटों की जांच करते मध्य रेलवे के कर्मचारी; रेलवे ने हाल ही में विदेशी पर्यटक कोटे के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की है।
मुंबई स्थित मध्य रेल्वे ने विदेशी पर्यटक (एफटी) कोटे के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 मामलों का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में कुल 121 यात्रियों को अनियमित यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे नियमों के अनुसार शुल्क वसूलकर कुल 3,56,916 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
यह मामला दिनांक 04.02.2026 को गाड़ी संख्या 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस में सामने आया, जब कुछ भारतीय यात्रियों द्वारा विदेशी पर्यटक कोटे के तहत आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों के बिना टिकट लेकर यात्रा किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद मध्य रेल्वे ने एफटी कोटे से जुड़ी बुकिंग का विस्तृत विश्लेषण शुरू किया।
जांच में सामने आया कि 24.04.2026 से 11.06.2026 के बीच 31 ट्रेनों के लिए एफटी कोटे के अंतर्गत 174 ओरिजिनेटिंग पीएनआर बनाए गए थे। मध्य रेल्वे की टिकट जांच टीम द्वारा की गई विशेष पड़ताल में 39 पीएनआर कोटे के दुरुपयोग से जुड़े पाए गए, जिनमें 121 यात्रियों की अनियमित यात्रा उजागर हुई।
कार्रवाई के दौरान संबंधित यात्रियों से नियमानुसार शुल्क वसूल किया गया तथा उन्हें बर्थ पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में इन सीटों को आरएसी और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आवंटित कर दिया गया।
मध्य रेल्वे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईआरसीटीसी से अतिरिक्त विवरण मांगा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अनधिकृत बुकिंग में किसी अधिकृत एजेंट की भूमिका रही है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान के लिए जांच प्रक्रिया जारी है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपात्र कोटे के तहत टिकट बुक करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और यात्रियों के लिए आवश्यक है कि वे जिस कोटे के तहत यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुरूप वैध पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
मध्य रेल्वे ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल 139 हेल्पलाइन या रेल मदद ऐप के माध्यम से दें। रेलवे ने यह भी दोहराया है कि सभी यात्री यात्रा से पूर्व अपने टिकट की वैधता और शुद्धता सुनिश्चित करें।
यह प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 मई 2026 को प्र. प. क्र. 2026/05/07 के तहत डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा जारी की गई है।

Pratahkal Bureau
प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
