जिले में निषेधाज्ञा लागू: किसान महापंचायत से पहले प्रशासन अलर्ट, धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी
हनुमानगढ़ में 17 दिसंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत से पहले जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की है, ताकि कानून व्यवस्था, शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखा जा सके।

हनुमानगढ़। जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 16 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन का यह कदम 17 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित जिला मुख्यालय घेराव और महापंचायत को देखते हुए उठाया गया है।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में कानून व्यवस्था में बाधा, अव्यवस्था और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने एहतियातन निरोधात्मक कार्रवाई को आवश्यक मानते हुए निषेधाज्ञा लागू की है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक, आग्नेय अस्त्र या घातक वस्तुओं को सार्वजनिक स्थानों पर धारण करना या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, धरना, भाषण या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
निषेधाज्ञा के तहत सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले नारे, भाषण, पंपलेट, पोस्टर या किसी भी माध्यम से उत्तेजनापूर्ण प्रचार-प्रसार पर सख्त रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर एक साथ तीन से अधिक ट्रैक्टरों के उपयोग पर भी नियंत्रण रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखना, पोस्टर लगाना या किसी भी प्रकार से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार के द्वेषपूर्ण भाषण या बैठक के लिए नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने, तथा दिव्यांग और बीमार व्यक्तियों को सहारे के लिए लाठी या बैसाखी उपयोग करने की छूट दी गई है।
प्रशासन ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामील संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है, जिसकी सूचना आमजन तक सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने और जिले में शांति, कानून व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया गया है, ताकि आमजन का जनजीवन प्रभावित न हो।
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