नोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई
नोहर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में कालूराम उर्फ करनी सिंह राठौड़ को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। मामला जयप्रकाश कंदोई की फर्म से जुड़े कपड़े उधार और बकाया भुगतान से संबंधित था।

नोहर, 27 नवम्बर। कस्बा नोहर में चेक अनादरण के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी कालूराम उर्फ करनी सिंह राठौड़ को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रामकन्या सोनी ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
मामला जयप्रकाश कंदोई की फर्म से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, कालूराम उर्फ करनी सिंह राठौड़ ने फर्म से कपड़े उधार लिए थे, जिसकी कुल अदायगी 1 लाख रुपए बकाया थी। बकाया राशि के भुगतान के लिए 28 जुलाई 2023 को कालूराम ने बैंक में चेक दिया। हालांकि, उसके खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
चेक बाउंस के बाद जयप्रकाश कंदोई ने न्यायालय में कालूराम के खिलाफ परिवाद दायर किया। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। अदालत ने सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरोपी कालूराम को दोषी ठहराया और उसे छह माह की साधारण कारावास की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया। परिवादी पक्ष की पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ रावण ने की।
इस फैसले से यह संदेश स्पष्ट होता है कि चेक बाउंस और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में न्यायालय त्वरित कार्रवाई करता है और व्यापारिक अनुशासन बनाए रखने के लिए कानूनी कठोरता अपनाता है।
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