हनुमानगढ़, 24 नवम्बर। राजस्थान सरकार ने अपने सभी सिविल पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 30 नवम्बर, 2025 तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए आगाह किया है। जिला कोषाधिकारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि यह आवश्यक प्रक्रिया पेंशन की निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेंशनर अपने जीवन प्रमाण-पत्र को संबंधित कोष या उपकोष कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, जो पेंशनर वर्तमान में किसी सरकारी पद पर सेवा में हैं (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर), उन्हें यह प्रमाण पत्र ऑनलाईन एसएसओ आईडी या ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।

इस कदम का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निर्बाध बनाना है, ताकि किसी भी पेंशनर को पेंशन भुगतान में अवरोध का सामना न करना पड़े। जिला कोषाधिकारी ने पेंशनरों से अपील की कि वे समय रहते अपना प्रमाण पत्र जमा कर दें, जिससे उनके वित्तीय अधिकार सुरक्षित रह सकें।

इस दिशा में सरकार की सख्ती से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जीवन प्रमाण-पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान रोकने का प्रावधान है, इसलिए सभी संबंधित पेंशनरों के लिए यह समय सीमा महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में लाखों सिविल पेंशनर और उनके परिवार इस प्रक्रिया के तहत सीधे प्रभावित होते हैं, इसलिए इस आवश्यक औपचारिकता को पूरा करना पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य और संवेदनशील कदम है।

Pratahkal Bureau

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