नोहर में टाउन वेण्डिंग समिति की अहम बैठक, आठ नये वेण्डिंग जोन निर्धारित; अव्यवस्थित रेहड़ी-ठेला व्यवस्था पर लगाम
नोहर नगरपालिका में आयोजित टाउन वेण्डिंग समिति की बैठक में शहर की अव्यवस्थित रेहड़ी-ठेला व्यवस्था को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आठ नए वेण्डिंग जोन निर्धारित किए गए, 241 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया तय हुई और नॉन-वेण्डिंग जोन में सख्ती लागू करने पर सहमति बनी।

नोहर, 26 नवम्बर। नगर की सड़कें लंबे समय से अव्यवस्थित रेहड़ी-ठेला गतिविधियों से जूझ रही थीं, लेकिन बुधवार को नगरपालिका भवन में आयोजित टाउन वेण्डिंग समिति की निर्णायक बैठक ने इस समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया। अधिशाषी अधिकारी बसंत कुमार सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बैठक में कनिष्ठ अभियंता सुशील सिहाग, थानाधिकारी अजय गिरधर, किरयाना व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन कदोई, पार्षद लाजवंती और संदीप सैनी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डे-एनयूएलएम योजनान्तर्गत वेण्डिंग व्यवस्था के सर्वे, सत्यापन और शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था पर गहन चर्चा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि पालिका क्षेत्र में 241 स्ट्रीट वैण्डर्स का सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे में शामिल सभी वेंडर्स को अब नये स्तर पर पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे, जिनके आधार पर ही उन्हें निर्धारित वेण्डिंग जोन में व्यवसाय की अनुमति मिलेगी। पूर्वनिर्धारित वेण्डिंग जोन अब शहर की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए जाने पर समिति ने व्यापक पुनर्विन्यास करते हुए आठ नए वेण्डिंग जोन चिन्हित किए।
नए जोन में ललाना बस स्टैंड के पास 22, एलआईसी कार्यालय के पास 18, जाट धर्मशाला से ब्राह्मण पाठशाला के बीच 8, गुरुद्वारा नामधारी चौक पर 12, बीएसएनएल कार्यालय के पास 30, जेल व कोर्ट रोड पर 100, मंडी व डाकघर के पास 60 तथा जनरल मार्केट स्थित अग्रसेन धर्मशाला के सामने 18 रेहड़ियों की व्यवस्था शामिल है। खास बात यह है कि अग्रसेन धर्मशाला के सामने वाले क्षेत्र को नगरपालिका द्वारा आगामी दिनों में चौपाटी के रूप में विकसित करने की योजना भी है।
अधिशाषी अधिकारी सैनी ने स्पष्ट किया कि इन निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्र नॉन-वेण्डिंग जोन माने जाएंगे, जहां किसी भी स्थिति में ठेला, रेहड़ी या थड़ी लगाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा, जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) नियम 2016 के तहत चिह्नित स्ट्रीट वैण्डर्स को परिचय-पत्र जारी किए जाएंगे और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से उनके व्यवसायिक स्थल का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही उनसे निर्धारित शुल्क भी वसूला जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगरपालिका स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके प्रभारी के रूप में डे-एनयूएलएम शाखा प्रभारी को नामित किया गया है।
शहर में रेहड़ी-ठेला व्यवस्था को सुचारू बनाने और यातायात को व्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया यह कदम आने वाले दिनों में नोहर की शहरी व्यवस्था को नया स्वरूप देने की क्षमता रखता है।
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